होम लोन टैक्स छूट का फायदा उठाने का आसान तरीका, देखें पूरी डिटेल! Tax Exemption On Home Lone

Tax Exemption On Home Lone: घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। अपने सपनों का घर पाने के लिए अक्सर हम होम लोन लेते हैं। हालांकि, होम लोन की किश्तें (EMI) आपकी जेब पर भारी पड़ सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आयकर कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके तहत आप होम लोन पर मिलने वाले टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इससे न केवल आपकी टैक्स बचत होती है, बल्कि आपकी कुल आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनती है।

आइए, समझते हैं कि 2025 में होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट के कौन-कौन से मुख्य प्रावधान हैं और आप इसे कैसे अपनी ज्यादा से ज्यादा बचत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

होम लोन पर टैक्स छूट के प्रमुख प्रावधान

सेक्शन 80C: प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट

जब आप होम लोन के तहत हर महीने EMI देते हैं, तो उसमें जो हिस्सा प्रिंसिपल राशि का होता है, उस पर आप ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह आयकर अधिनियम की सेक्शन 80C के तहत आता है।

कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें:

  • यह छूट केवल उन्हीं घरों पर लागू होती है जिन्हें कम से कम 5 साल तक बेचा नहीं गया हो।
  • प्रिंसिपल राशि के साथ साथ आप स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं, जो कि इसी 1.5 लाख की सीमा के अंदर आती है।

सेक्शन 24(b): ब्याज भुगतान पर छूट

होम लोन के ब्याज पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है। सेक्शन 24(b) के तहत आप ₹2 लाख तक के ब्याज भुगतान पर छूट का लाभ ले सकते हैं, यदि संपत्ति आपकी स्व-निवास (Self-Occupied) है।

स्व-निवास का मतलब है कि आप खुद उस घर में रहते हैं। अगर आपने अपनी संपत्ति को किराए पर दिया है, तो ब्याज भुगतान पर कोई सीमा नहीं होती और आप पूरा ब्याज राशि टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

सेक्शन 80EE: पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त छूट

पहली बार घर खरीदने वाले खासकर अपने सपनों का घर पाने के लिए होम लोन लेते हैं। सरकार ने इन्हें विशेष छूट भी दी है। सेक्शन 80EE के तहत आप ₹50,000 तक की अतिरिक्त टैक्स छूट पा सकते हैं।

यह छूट उन लोगों के लिए है जिनका होम लोन ₹35 लाख या उससे कम का है, और घर की कीमत ₹50 लाख से अधिक नहीं है। इसका मकसद पहली बार घर खरीदने वालों की मदद करना है ताकि वे आर्थिक बोझ के बिना अपना घर ले सकें।

सेक्शन 80EEA: अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अतिरिक्त छूट

सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ती आवास योजना) को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन 80EEA भी शुरू किया है। इसके तहत आप ₹1.5 लाख तक की अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

यह छूट उन लोगों के लिए है जिनके घर की स्टांप ड्यूटी वैल्यू ₹45 लाख से अधिक नहीं है। इस योजना से खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा जो किफायती दर पर घर खरीदना चाहते हैं।

होम लोन टैक्स छूट का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं?

संयुक्त (Joint) होम लोन लें

अगर आप अपने पति, पत्नी या परिवार के अन्य सदस्य के साथ संयुक्त रूप से होम लोन लेते हैं, तो दोनों को टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है।

  • दोनों व्यक्ति 80C के तहत ₹1.5 लाख और 24(b) के तहत ₹2 लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
  • बशर्ते कि दोनों लोन के मालिक हों और दोनों की बैंक खाते में ईएमआई कटौती हो रही हो।
  • संयुक्त लोन से आप अपनी टैक्स बचत दोगुनी कर सकते हैं।

संपत्ति किराए पर दें

अगर आपने अपने घर को किराए पर दिया है, तो ब्याज पर कोई सीमा नहीं होती। इसका मतलब है कि आप पूरी ब्याज राशि पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

किराए पर दिए गए घर पर मिलने वाली आय भी टैक्स के अधीन होती है, लेकिन आप ब्याज पर मिलने वाली छूट के कारण इस आय को कम कर सकते हैं। यह योजना संपत्ति मालिकों को टैक्स बचाने का अच्छा मौका देती है।

टैक्स छूट का दावा सही तरीके से करें

  • हमेशा अपने बैंक से ब्याज प्रमाण पत्र (Interest Certificate) प्राप्त करें।
  • सभी जरूरी दस्तावेज जैसे होम लोन की EMI स्लिप, ब्याज विवरण और स्टांप ड्यूटी की रसीद संभाल कर रखें।
  • आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय सही सेक्शन में टैक्स छूट का दावा करना न भूलें।

सही दस्तावेजों के बिना आपका दावा रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए सारी प्रक्रियाओं का ध्यानपूर्वक पालन करें।

होम लोन पर टैक्स छूट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • 5 साल की लॉक-इन अवधि: ध्यान रखें कि सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट केवल तब ही मिलेगी जब आपने संपत्ति कम से कम 5 साल तक रखी हो।
  • नए घर और पुनर्वित्त: अगर आपने नया घर खरीदा है या लोन का पुनर्वित्त (balance transfer) किया है, तो भी आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
  • ब्याज का भुगतान समय पर करें: टैक्स छूट का दावा तभी करें जब आप ब्याज और प्रिंसिपल दोनों का समय पर भुगतान कर रहे हों।
  • लोन खतम होने के बाद भी ध्यान रखें: जब लोन चुक जाए तो उस साल की अंतिम EMI तक की ब्याज राशि पर छूट मिलती है।

निष्कर्ष

होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट न केवल आपकी टैक्स देनदारी कम करती है, बल्कि आपकी मासिक वित्तीय स्थिति को भी बेहतर बनाती है। अगर आप सही तरीके से इन प्रावधानों का उपयोग करें, तो लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं।

2025 में यह समझना बेहद जरूरी है कि आप कौन-कौन सी छूट के हकदार हैं और उन्हें सही तरीके से क्लेम कैसे करें। चाहे आप पहली बार घर खरीद रहे हों, अफोर्डेबल हाउसिंग में रुचि रखते हों या अपनी संपत्ति को किराए पर देते हों, सभी के लिए इस टैक्स छूट का अलग लाभ है।

अगर आप इन नियमों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने दस्तावेजों को सही तरीके से रखें, बैंक से सभी प्रमाणपत्र लें और समय-समय पर अपडेटेड टैक्स नियमों को समझते रहें।

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