Retirement Age Hike: हाल ही में कर्मचारियों के लिए एक नई खुशखबरी सामने आ रही है इस आर्टिकल में आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां से रूबरू कराने वाले हैं। हाल ही में एक मामला जिसके डायरी में निवासी मनोज घई की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करी गई थी जिसके तहत उन्हें 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति कर दिया गया उनके द्वारा दो साल की सेवा विस्तार की प्रावधान नीतियों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित था।
हाईकोर्ट ने की सुनवाई
आईए जानते हैं हाई कोर्ट की ओर से क्या हुआ है नया नियम बदलाव जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की ओर से उनकी याचिका पर सुनवाई की एवं आवेदन सेवानिवृत्ति को गलत ठहरा कर निर्णय दिया गया हाई कोर्ट की ओर से मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब की जानकारी मांगने के ऑर्डर दिया है।
दिव्यांग कर्मचारी के लिए आदेश
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की सरकार की ओर से निर्देशों में दिव्यांग कर्मचारी की सेवाग्रहण हेतु अधिकारों को लेकर नए आदेश को जारी किया गया है साथ ही निर्देश में सेवाग्रहण अधिकार प्राप्त करने हेतु पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से इस निर्णय के पश्चात दिव्यंका कर्मचारी सरकारी नौकरी में वापस लौट सकते हैं एवं उन्हें सेवानिवृत के बाद भी लाभ मिलने वाला है।
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उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय
उच्च न्यायालय की ओर से स्पेशल पर काला संज्ञान लिया गया है और सभी परेशानियों को दूर करने की बात करी गई है चलिए जानते हैं क्या है फैसला अब उच्च न्यायालय की ओर से नए निर्णय के अनुसार इस विषय पर बड़ी याचिका का समाधान पूर्ण हो चुका है दिव्यांग कर्मचारी को उनके अधिकारों का सम्मान प्राप्त होने वाला है और सभी दिव्यांगजनों को नियम और शर्तों का पालन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।