RBI: नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे आज के इसने आर्टिकल में हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से नए निर्देश जारी करे है जिसके तहत अब से प्रमुख रूप से कैश पेमेंट का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य हो चुका है और इस नए नियम को 1 नवंबर 2024 से लागू करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है इस बदलाव के बाद से वित्तीय ट्रांजैक्शन में परिदृश्यता और सुरक्षा को बढ़ोतरी मिलने वाली है।
क्या है नया निर्देश?
आरबीआई की जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2011 के घरेलू कैसे ट्रांसफर फ्रेमवर्क में डिवीजन करते हुए बताया है कि अतिरिक्त बैंकों को अब कैसे पेमेंट के माध्यम से लाभार्थी के नाम और पेमेंट का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होगा और पैसे भेजने वाले बैंक को प्रत्येक ट्रांजैक्शन के डिटेल्स और ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं अब से रेगुलर कार्ड-टू-कार्ड कैश ट्रांजेक्शन को इस दायरे से बाहर कर दिया गया है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की ओर से पता चला है कि इक्विटी कैश क्षेत्र में 71% तक इंटरेस्टेड और निवेशकों को 2023 में भारी नुकसान हुआ था इसके बावजूद भी इस अवधि में इसके क्षेत्र में कारोबार करने वालों की संख्या लगभग 300% से अधिक के साथ देखी गई है।
युवाओं की बढ़ती भागीदारी
अधिक जानकारी में पाया गया है कि 30 वर्ष से कम आयु के सभी निवेशकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2023 में इन निवेशकों की हिस्सेदारी 40 % की हो चुकी है जो की 2019 में काफी कम पाई गई थी। इसके अलावा सभी निवेदक जो भी अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें से 80% का नुकसान पाया गया है।