Palanhar Yojana Online Form: राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से राज्य की अनाथ बच्चों को पालन-पोषण और शिक्षा व्यवस्था जैसी मुक्त सुविधा दे रही है ताकि इस योजना के माध्यम से इन बच्चों का लाभ पहुंचे और वे अपने जीवन को बेहतर बना सके इस योजना के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक अनाथ बच्चों को 5 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹500 से लेकर ₹1500 तक प्रतिमाह सहायता राशि दी जा रही है।
राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई जा रही है इस योजना का लाभ अनाथ बच्चों को पालन, पोषण, शिक्षा और उनकी व्यवस्था संस्थागत ना कर बल्कि समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार एवं परिचित व्यक्तियों में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य सरकार की तरफ से उन्हें शिक्षा, वस्त्र, भोजन एवं आवश्यक सुविधाओं उपलब्ध करवा सके 1.2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए वही लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे।
Palanhar Yojana Online Form
राज्य सरकार की तरफ से संचालित किया जा रहे राजस्थान पालनहार योजना के माध्यम से बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उन्हें मासिक सहायता राशि ₹1500 तक मिलेगी इसके अलावा उन्हें कपड़े, जूते, स्वेटर आदि खरीदने के लिए ₹2000 का वार्षिक अनुदान भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं देखभाल करने वाले जो इन बच्चों के अभिभावक बनते हैं वे दो वर्ष की आयु के बीच आंगनवाड़ी में उनकी उपस्थिति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
अभिभावक इसके बाद उन्हें 6 वर्ष की उम्र के बाद स्कूल में दाखिला लेना होगा 18 साल तक पहुंचने पर सरकार इन बच्चों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना जारी रखती है इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों की भलाई और शिक्षा प्रदान करना ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके इसी उद्देश्य से सरकार की तरफ से राजस्थान पालनहार योजना की शुरुआत प्रदेश की अनाथ बच्चों के लिए किया गया है।
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राजस्थान पालनहार योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के नागरिक ही ले सकते है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय ₹120,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पालनहार को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी उपस्थिति दर्ज कराएं।
- एक बार जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें स्कूल में नामांकित किया जाएं।
राजस्थान पालनहार योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- अनाथ बच्चे के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता-पिता के लिए प्रमाण पत्र।
- माता-पिता के तलाक या पुनर्विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र।
- यदि माता-पिता को एड्स है तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी से प्रमाण पत्र।
- विकलांग माता-पिता के बच्चों के लिए चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के लिए चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र।
राजस्थान पालनहार योजना में राशि कैसे मिलती हैं?
- जन्म से लेकर 5 साल तक सरकार हर महीने ₹500 मिलेगा।
- 5 वर्ष का होने के बाद, राशि बढ़कर ₹1000 प्रतिमाह दिया जायेगा।
- हर साल बच्चे की जरूरतों जैसे जूते, कपड़े और अन्य जरूरी चीजों के लिए ₹2000 अलग से मिलेगा।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रहे पालनहार योजना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्टेप का फॉलो करना होगा जो इस प्रकार से हैं :-
- सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब होम पेज पर राजस्थान पालनहार योजना आवेदन फॉर्म सर्च करें और इसे डाउनलोड कर ले।
- फॉर्म का प्रिंट आउट लें और सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
- आवेदन के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर लें।
- भरे हुए फॉर्म के साथ दस्तावेज़ संलग्न करें।
- यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो पूरा आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ जिला अधिकारी के पास जमा करें।
- ग्रामीण निवासियों के लिए, संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा करना होगा।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए इस तरह आप बड़े ही आसानी से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं पालनहार योजना के लिए अगर आपको किसी भी तरह से समस्या आती है तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं हम आपकी मदद करेंगे।
hello
Hn ji batayen sir