EPS-95 Pensioners: कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) के द्वारा शुक्रवार के दिन सरकार की ओर से अधिक पेंशन की डिमांड करने पर विचार करने का आश्वासन पेश किया है। EPS पेंशन ( Pension Fund ) के करीब 78 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए की डिमांड कर रहे हैं चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
Employee Pension Scheme में अभी केवल 1,450 रुपये औसत Pension
जानकारी के अनुसार प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की गई एवं राष्ट्रीय राजधानी में कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों के साथ आयोजित विरोध प्रदर्शन के पश्चात संपन्न हुई देश की विभिन्न स्थानों से सदस्यों द्वारा सरकार के विरोध प्रदर्शन किया गया एवं केवल 1450 रुपए औसत मासिक पेंशन के स्थान अधिक पेंशन की डिमांड करी है। इसके अलावा निकाय द्वारा बताया गया है कि तकरीबन 3600000 पेंशन भोगियों को हर महीने₹1000 प्रति माह से भी कम पेंशन दी जा रही है।
बुजुर्ग दंपत्ति का जीवन-यापन भी मुश्किल
समीक्षा के अनुसार समिति के अध्यक्ष अशोक रावत जी ने बताया है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडवीया द्वारा आश्वासन देते हुए सरकार की ओर से हमारी समस्या को समाधान प्राप्त करने के लिए गंभीर विचार उपलब्ध हैं उन्होंने आगे बताया है कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है एवं नियमित पेंशन फंड के तहत दीर्घकालिक योगदान करने पर भी पेंशन भोगियों को बहुत ही कम पेंशन का लाभ दिया जा रहा है इसके पश्चात कर्मचारी पेंशन योजना में मौजूद पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपतियों का जीवन अपन करना मुश्किल हो चुका है।
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EPS-95 Pensioners के लिए आई पॉजिटिव खबर , संसद में कांग्रेस करेगी समर्थन
आगे बताया है कि ईपीएस-95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये हर महीने डिमांड करी है इसके तहत पेंशन भोगी जीवनसाथी के साथ महंगाई भत्ता एवं मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं सम्मिलित करनी चाहिए। जानकारी में आगे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ संसद द्वारा संगठन के अनुसार सदस्यों से मुलाकात और भेंट करी और कर्मचारी पेंशन योजना में अधिक पेंशन की डिमांड को पूरा करने की समर्थन का आश्वासन दिया है।
Employee Pension Scheme के लिए दस साल तक नौकरी करना जरूरी
एंप्लॉयमेंट पेंशन स्कीम योजना का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाता है जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स है इसके अतिरिक्त ईपीएफओ के नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अंशदान करता है उन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 50 वर्ष की आयु से अधिक है तो पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाता है। इसके अलावा अगर सेवा की कुल अवधि 10 वर्ष से कम है तो कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन के लिए जमा की गई राशि को बीच में कभी भी प्राप्त किया जा सकता है।