Citizen Rights In Motor Vehicle Act: जैसा कि आप सब जानते हैं कई बार ऐसा होता है यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिसकर्मी द्वारा वहां की चाबी और हवा निकाल दी जाती है क्या ऐसा करना सही होता है आपको इसकी जानकारी है या नहीं यह जानना आपके लिए काफी अति आवश्यक है और इसे लेकर सरकार की ओर से क्या नियम जारी किए गए हैं चलिए जानते हैं इस आर्टिकल में।
कई बार ट्रैफिक के नियमों को सुधार करने के लिए कई पुलिसकर्मी ऐसा करते हैं जहां पर गाड़ियों की चाबी और हवा निकाल देते हैं इस दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मी कई बार ऐसा करते हुए पाए गए हैं तो क्या यह करना सही होता है क्या कहते हैं सरकार के नियम चलिए जानते हैं इसे विस्तार से।
चाबी या हवा निकालना कितना सही?
आप सभी की जानकारी हेतु बता दे की मोबाइल बेकार एकता के तहत पुलिसकर्मी द्वारा गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है और ना ही पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की हवा निकल सकते हैं ऐसा किसी भी प्रकार का प्रावधान सरकार द्वारा जारी नहीं किया है ऐसे में यदि पुलिसकर्मी आपको रोकते हैं तो आप जरूर लिखिए और चाबी निकाल लेते हैं तो उनका वीडियो बना सकते हैं जिस पर सरकार कड़ी कार्यवाही करती है।
कौन जारी सकता है आपका चालान
भारतीय मोबाइल वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार केवल उप सहायक उप निरीक्षक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को ही वाहनों के नियम के उल्लंघन करने के लिए चालान लाइन जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उप निरीक्षक एवं निरीक्षकों के पास ही जुर्माना लगाने का अधिकार होता है एवं ट्रैफिक कांस्टेबल उनकी सहायता के लिए होते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
यदि कोई व्यक्ति यातायात के नियम को तोड़ता है तो ऐसे में चालान की स्थिति बनती है तथा पुलिस के पास यदि चालान की मशीन उपलब्ध हो तभी चालान बनता है अतिरिक्त मशीन उपलब्ध नहीं होने पर चलना नहीं लगाया जा सकता है।
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यदि ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान बनाते हैं और मौके पर रसीद नहीं देते हैं तो रसीद प्राप्त करना अति आवश्यक है इसके अतिरिक्त यदि पर्ची नहीं दी जाती है तो किसी प्रकार का चलन कानूनी लेने नहीं होता।
यदि आप अपने वहां पर बैठे हो और वह किसी गलत स्थान पर पार्किंग है तो ऐसे में पुलिस आपकी गाड़ी को उठाकर कभी नहीं ले जा सकती ऐसे करने पर नियमों का उल्लंघन होगा तथा ट्रैफिक पुलिस जब आपका चालान जारी करती है ऐसे मौके पर आपको जुर्माना नहीं देना है इसे लेकर आप हाई कोर्ट की स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।