Poultry Farm Loan Online: केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तर पर मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता सरकार की तरफ से विभिन्न मुर्गी पालन करने वाले के लिए दे जा रहे है ऐसे में अगर आप भी इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है और योजना का बेनिफिट कैसे लेना है ये सारी जानकारी हम इस आर्टिकल के द्वारा प्राप्त कर सकते है। मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू कर आप इसमें 90% तक सरकार की तरफ से सब्सिडी ले सकते है।
सरकार की तरफ से मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले को आर्थिक रूप से सक्षम बना कर उन्हें सशक्त करने के लिए इन योजनाओं के प्राथमिक उद्देश्य बहुआयामी हैं सबसे पहले उनका लक्ष्य व्यक्तियों और समुदायों को मुर्गी पालन के माध्यम से आय उत्पन्न करना है।
सरकार की तरफ से आम तौर पर पोल्ट्री फार्मिंग को आम तौर पर एक संरचित कार्यक्रम या पहल को संदर्भित करती है जिसका उद्देश्य अक्सर वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और संसाधनों तक पहुँच के माध्यम से पोल्ट्री फार्मिंग के विकास को बढ़ावा देना या उसका समर्थन करना होता है।
मुर्गीपालन योजना के लिए सरकार दे रही है पुरे 90% कि सब्सिडी, जानिए कैसे उठाए लाभ
केंद्र सरकार की तरफ से आपको यह अनुदान के रूप में मिलेगा जिनमे प्रमुख रूप से मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन और चारा से संबंधित उद्योग लगाने के लिए दिया जा रहा है। इसमें दिया जाने वाला अनुदान दो बराबर किस्तों में दिया जाता है इस योजना में सब्सिडी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक है।
सब्सिडी राशि
- सरकार की और से आपको 10,000 और 5,000-लेयर मुर्गियों की क्षमता वाले फार्मों की स्थापना के लिए सब्सिडी दे रही है।
- योजना अंतर्गत पात्र किसान 30% से 40% तक की पर्याप्त सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
- यह सब्सिडी कार्यक्रम समावेशी है और सभी श्रेणियों के किसानों के लिए अभी सरकार की तरफ से शुरू की गई है।
- इसके अतिरिक्त, किसान बैंक ऋण पर अर्जित ब्याज पर 50% सब्सिडी का लाभ ले सकते है।
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मुर्गीपालन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
मुर्गी पालन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर जाना होगा।
- पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/ पर आवेदन फॉर्म भर सकते है।
- आवेदन फॉर्म को पूरा करने के लिए आपसे कुछ दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी इनमे आधार नंबर या वोटर कार्ड नंबर का विकल्प दिखाई देगा।
- पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपका आवेदन स्वीकार कर लिए जायेंगे।
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ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है फॉर्म भर सकते है